Friday, 15 September 2017

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना मध्यप्रदेश ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म

मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2017-18 के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। इस योजना के तहत आवेदकों की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य वर्ग, महिला, निःशक्तजन, नक्सल प्रभावित, सेवानिवृत्त सैनिक को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट 1,2 की पात्रता है। इस योजना का लाभ लेने के लाभार्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। कोई भी व्यक्ति अथवा उनके परिवार के सदस्य जो पूर्व में भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत अनुदान प्राप्त कर लाभान्वित हुआ है इस योजना में पात्रता नहीं होगी।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में आवेदन के लिए mmsy.mponline.gov.in पर जाऍं तथा दिशानिर्देश अनुसार एवं आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ जमा करें। योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए दिए लिंक पर क्लिक करें।

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उत्तरप्रदेश विकलांग जन पेंशन योजना @ sspy-up.gov.in

उत्तरप्रदेश राज्य सरकार ने दिव्यांगों को आर्थिक सहायता के लिए विकलांग जन पेंशन योजना का शुभारम्भ किया। इस पेंशन योजना 2017-18 की जानकारी, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एवं पेंशनर लिस्ट 2017 जारी की गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को आधिकारिक विभाग sspy-up.gov.in से प्राप्त कर सकते है। इस पेंशन योजना में राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु वाले वृद्ध पात्र है।

इस विकलांग जन पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए गाइडलाइन्स को पढ़े एवं नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर एप्लीकेशन फॉर्म भरें। इस पेंशन योजना में मानसिक मन्दित तथा श्रवण बाधित विकलांगताओं के मामलों में राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय, गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण-पत्र भी मान्य होगा।

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उत्तरप्रदेश ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के एप्लीकेशन फॉर्म @ edistrict.up.nic.in

उत्तरप्रदेश राज्य सरकार ने वित्तित वर्ष 2017-18 edistrict.up.nic.in पोर्टल पर आवेदन-पत्र जारी किये है। जिसके द्वारा जरूरतमंद व्यक्ति ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरकर सेवाओं की सुविधा ले सकता है। इस आधिकारिक वेबसाइट पर राजस्व विभाग, शहरी विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, प्रशिक्षण और रोजगार विभाग, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, समाज कल्याण विभाग, महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग और विकलांग कल्याण विभाग से संबंधित सभी वर्गों के लिए आवेदन-पत्र जारी किये गए है। 

इस पोर्टल पर नागरिकों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के गाइडलाइन्स एवं शुल्क के द्वारा योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इस पोर्टल पर निम्न प्रकार के एप्लीकेशन फॉर्म जारी किये गए है।
  • राशन कार्ड
  • शादी और बीमारी अनुदान योजना
  • छात्रवृत्ति योजना
  • निराक्षित महिला (विधवा) पेंशन
  • दहेज योजना
  • अनुदान योजना
  • विकलांग व्यक्ति ऋण योजना
  • जन्म प्रमाण-पत्र और मृत्यु प्रमाण-पत्र एप्लीकेशन फॉर्म
  • आय प्रमाण-पत्र प्रमाण-पत्र

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ऑनलाइन समाधान योजना मध्यप्रदेश – samadhan.mp.gov.in

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने आम जनता की सभी स्तरों पर शिकायत निवारण के लिए ऑनलाइन समाधान योजना एवं एम. पी. समाधान पोर्टल को शुरू किया है। यह ऑनलाइन समाधान योजना पोर्टल पर दर्ज की गई सभी शिकायत आवेदन-पत्र (Complaint Application Form) के द्वारा शिकायत का निवारण करती है। यह योजना राज्य में प्रति माह के पहले मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम के दौरान लगभग 20 से 25 शिकायत आवेदन-पत्रों पर चर्चा कर ऑनलाइन समाधान प्रदान करती है।

इस योजना का उद्देश्य सभी लोगो की शिकायतें समय पर सुनी एवं जल्द समाधान/ निवारण करना है। इस ऑनलाइन योजना का लाभ लेने के लिए व मुख्यमंत्री शिवराज चौहान तक अपनी शिकायत पहुंचाने के लिए एम. पी. समाधान पोर्टल samadhan.mp.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत पत्र भरें। इस योजना के तहत विभग के पोर्टल पर अपनी शिकायत के निवारण के लिए Online Complaint Application Form भर सकते है।

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मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश किसानों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना शुरू की गई है। इस योजना में फसल गिरदावरी मोबाइल एप के माध्यम से प्राप्त संपूर्ण डाटा संकलित किया जाएगा। इसके लिए रेवन्यू केसेस मॉनीटरिंग सिस्टम अगले तीन माह में सभी अविवादित नामांतरण, बंटवारे और सीमांकन प्रकरण निराकृत हो जाएंगे। इन योजनाओं की घोषणा चौहान ने आकाशवाणी से प्रसारित कार्यक्रम “दिल से” में किसानों के साथ सीधी बात करके कही।

कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर्स योजना मध्यप्रदेश का शुभारम्भ जल्द किया जाएगा। इस योजना के तहत केन्द्र की स्थापना पर युवाओं को 25 लाख रूपये के 40 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। इन केंद्रों के द्वारा किसान अपने कृषि उद्यानिकी उत्पाद लाकर किराये पर उनकी क्लीनिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग और मूल्य संवर्द्धन करवा सकेंगे। इस योजना के तहत स्वरोजगार के लिए 10 लाख से 2 करोड़ रूपये का ऋण सरकार की गारंटी पर मिलेगा। इसमें 15 प्रतिशत अनुदान तथा 5 वर्षों तक 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान की भी व्यवस्था की गई है।

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मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना एवं मुख्यमंत्री कौशल्या योजना 2017-18 रजिस्ट्रेशन फॉर्म

मध्यप्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना एवं मुख्यमंत्री कौशल्या योजना वर्ष 2017-18 महिलाओं और बालिकाओं के लिए लागू की गई है। इस योजना में शिक्षा प्रणाली को छोडे़ हुये युवा, महिलाएं व स्वरोजगार कौशल विकसित के इच्छुक व्यक्ति या महिलायें और अनौपचारिक कौशल का प्रमाणीकरण करवाना चाहते हैं वे सभी युवा, महिलायें भाग ले कर, प्रशिक्षण के पश्चात रोजगार एवं स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए पहले अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसके लिए 15 वर्ष से अधिक उम्र के महिला या पुरूष आयु होनी चाहिए |

मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना एवं मुख्यमंत्री कौशल्या योजना के तहत आवेदन करने के लिए जारी की गई आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करवाना होगा | रजिस्ट्रेशन के लिए ssdm.mp.gov.in वेबसाइट पर जाए और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं | मध्यप्रदेश की राज्य सरकार द्वारा संचालित इस मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना एवं मुख्यमंत्री कौशल्या योजना में 15 दिवस से लेकर 09 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है | इस योजना का उद्देश्य बेरोज़गारो को रोज़गार व प्रशिक्षित करना है | इस योजना के तहत युवक- युवतियों को निःशुल्क प्रशिक्षण के साथ रोज़गार एवं स्वरोज़गार दिया जाएगा |

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बिहार अप्रशिक्षित शिक्षकों (Untrained Teaches) के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म व ऑनलाइन ट्रेनिंग

अप्रशिक्षित शिक्षकों (Untrained Teaches) के लिए बिहार शिक्षा विभाग ने वित्ति वर्ष 2017-19 dled.nios.ac.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आमंत्रित किये है। आधिकारिता विभाग ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए अध्यापकों को 16 अगस्त, 2017 से 30 सितम्बर, 2017 तक करना होगा तथा 3 अक्टूबर, 2017 से ऑनलाइन ट्रैनिंग शुरू कर दी जाएगी। अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए ऑनलाइन ट्रैनिंग 18 महीने की होगी। अप्रशिक्षित शिक्षकों को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपेन स्कूलिंग के जरिये स्वयं प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी।

बिहार सरकार द्वारा 2.57 लाख कार्यरत शिक्षकों को तीन महीने का वेतन मिलेगा। इस सप्ताह सभी जिलों में वेतन की मात्रा जारी की जाएगी। मई से जुलाई तक के वेतन के लिए, केंद्र सरकार 1031 करोड़ रुपये प्रदान करेगी और राज्य सरकार राज्य सरकार को 687 करोड़ रुपये जुटाईगी और 1728 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे।

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मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना 2017 (एमएमएसवाई) बिहार

मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना 2017 (एमएमएसवाई) को बिहार राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को bcebcwelfare.bih.nic.in पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरकर छात्रवृत्ति प्रदान करती है। इस योजना के तहत राज्य सरकार 10वीं कक्षा के अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावी विद्यार्थियों को 10000 रुपये छात्रवृत्ति के तौर पर प्रदान किए जाते है। इस योजना का संचालन पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस योजना को राज्य में 2008-09 को प्रारम्भ किया।

MMSY 2017 में आवेदन के लिए जाति प्रमाण-पत्र, प्रवेश पत्र, अंक पत्र, आवासीय प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड संख्या, बैंक खाता आदि दस्तावेज़ आवश्यक है। मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना 2016-2017 जिलावार प्रथम श्रेणी सूची जांचने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें और सभी जानकारी प्राप्त करें।

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