मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2017-18 के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। इस योजना के तहत आवेदकों की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य वर्ग, महिला, निःशक्तजन, नक्सल प्रभावित, सेवानिवृत्त सैनिक को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट 1,2 की पात्रता है। इस योजना का लाभ लेने के लाभार्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। कोई भी व्यक्ति अथवा उनके परिवार के सदस्य जो पूर्व में भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत अनुदान प्राप्त कर लाभान्वित हुआ है इस योजना में पात्रता नहीं होगी।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में आवेदन के लिए mmsy.mponline.gov.in पर जाऍं तथा दिशानिर्देश अनुसार एवं आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ जमा करें। योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए दिए लिंक पर क्लिक करें।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना - CLICK HERE
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