उत्तरप्रदेश राज्य सरकार ने दिव्यांगों को आर्थिक सहायता के लिए विकलांग जन पेंशन योजना का शुभारम्भ किया। इस पेंशन योजना 2017-18 की जानकारी, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एवं पेंशनर लिस्ट 2017 जारी की गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को आधिकारिक विभाग sspy-up.gov.in से प्राप्त कर सकते है। इस पेंशन योजना में राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु वाले वृद्ध पात्र है।
इस विकलांग जन पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए गाइडलाइन्स को पढ़े एवं नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर एप्लीकेशन फॉर्म भरें। इस पेंशन योजना में मानसिक मन्दित तथा श्रवण बाधित विकलांगताओं के मामलों में राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय, गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण-पत्र भी मान्य होगा।
विकलांग जन पेंशन योजना - CLICK HERE
इस विकलांग जन पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए गाइडलाइन्स को पढ़े एवं नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर एप्लीकेशन फॉर्म भरें। इस पेंशन योजना में मानसिक मन्दित तथा श्रवण बाधित विकलांगताओं के मामलों में राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय, गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण-पत्र भी मान्य होगा।
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