मध्यप्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्योग योजना (MMYUY) को बेरोज़गार युवाओं व युवतियों के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के तहत लाभार्थी बनने के लिए mmsy.mponline.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस योजना के अंतर्गत, सरकार राज्य के युवाओं को अपना व्यावसायिक उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
इस स्वरोज़गार योजना के तहत, किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उद्यमियों को अधिक रोजगार और नौकरियां पैदा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के लिये स्वयं का उद्योग (विनिर्माण)/सेवा उद्यम स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना है।
इस योजना के तहत हितग्राहियों को मार्जिन मनी सहायता, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण का लाभ शासन द्वारा दिया जाएगा। योजना द्वारा अनुसूचित जाति के बेरोज़गार लोगों को स्वरोज़गार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता है। इस योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन के लिए निम्न लिंक पर क्लिक करें।
मुख्यमंत्री युवा उद्योग योजना (MMYUY) एप्लीकेशन फॉर्म - CLICK HERE
इस स्वरोज़गार योजना के तहत, किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उद्यमियों को अधिक रोजगार और नौकरियां पैदा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के लिये स्वयं का उद्योग (विनिर्माण)/सेवा उद्यम स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना है।
इस योजना के तहत हितग्राहियों को मार्जिन मनी सहायता, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण का लाभ शासन द्वारा दिया जाएगा। योजना द्वारा अनुसूचित जाति के बेरोज़गार लोगों को स्वरोज़गार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता है। इस योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन के लिए निम्न लिंक पर क्लिक करें।
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