राजस्थान शिक्षा विभाग ने केवल राजकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं हेतु “छात्रगृह किराया योजना 2017-18” के तहत आवेदन आमंत्रित किया है। जिन छात्र-छात्राओं को छात्रावास में स्थानाभाव के कारण आवासीय सुविधा नहीं मिल पाती है और वह किराये के मकान में रहकर नियमित अध्ययन करते हैं, उनको इस योजनान्तर्गत आवासीय सुविधा उपलब्ध करार्इ जाती है।
इस योजना के तहत एक छात्र या दो छात्रों के एक ग्रुप को भी यह सुविधा दी जाती है। योजना के अंतर्गत, मकान किराये का पुनर्भरण परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा मकान मालिक को त्रैमासिक रूप से किया जाता है। जिन छात्र-छात्राओं के माता-पिता आयकरदाता है, उन्हें यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। छात्र- छात्राएं अनुसूचित क्षेत्र की मूल निवासी होने तथा राज्य में ही अध्ययनरत रहने पर ही योजना का लाभ देय होगा।
Download Chatrghrah Kiraya Yojana Rajasthan 2017-18 Application Form - CLICK HERE
इस योजना के तहत एक छात्र या दो छात्रों के एक ग्रुप को भी यह सुविधा दी जाती है। योजना के अंतर्गत, मकान किराये का पुनर्भरण परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा मकान मालिक को त्रैमासिक रूप से किया जाता है। जिन छात्र-छात्राओं के माता-पिता आयकरदाता है, उन्हें यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। छात्र- छात्राएं अनुसूचित क्षेत्र की मूल निवासी होने तथा राज्य में ही अध्ययनरत रहने पर ही योजना का लाभ देय होगा।
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