केंद्र सरकार ने आईबीपी गैस के व्यापार के जुड़ने के लिए आम नागरिको को प्रगति योजना के जरिये मौका दिया है | इस योजना में कोई भी इच्छुक व्यक्ति अपने शहर में गैस एजेन्सी शुरू कर सकता है लेकिन इसके लिए सरकार ने कुछ नियम लागू किये है | इस योजना के तहत कई शहरों में लागू किया गया - हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल में ब्लॉक तहसील, जिला स्तर पर डीलरशिप आदि |
इस प्रगति योजना के लिए आवेदनकर्ता को भारत का नागरिक होना चाहिए तथा उसकी आयु 21 से 60 वर्ष होने चाहिए | इस योजना में आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बाहरवीं तथा समकक्ष पास होना आवश्यक है | आवेदक की निवेश क्षमता 10-15 लाख होनी चाहिए |
इस प्रगति योजना के लिए आवेदनकर्ता को भारत का नागरिक होना चाहिए तथा उसकी आयु 21 से 60 वर्ष होने चाहिए | इस योजना में आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बाहरवीं तथा समकक्ष पास होना आवश्यक है | आवेदक की निवेश क्षमता 10-15 लाख होनी चाहिए |
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